हां, यह खबर सही है! 1 जनवरी 2026 से अगर आपका PAN आधार से लिंक नहीं है, तो यह इनऑपरेटिव (बेकार) हो जाएगा। यह नियम विशेष रूप से उन लोगों पर लागू है जिन्होंने 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार एनरोलमेंट ID के आधार पर PAN बनवाया था। CBDT की 3 अप्रैल 2025 की नोटिफिकेशन के अनुसार, 31 दिसंबर 2025 आखिरी तारीख है।
क्यों जरूरी है लिंकिंग?
- PAN इनऑपरेटिव होने पर:
- इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं कर पाएंगे।
- टैक्स रिफंड नहीं मिलेगा।
- हाई वैल्यू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन (बैंकिंग, निवेश आदि) रुक सकते हैं।
- TDS/TCS हायर रेट पर कटेगा।
- पहले की डेडलाइन मिस करने वालों को ₹1,000 लेट फीस देनी पड़ सकती है, लेकिन इस स्पेसिफिक एक्सटेंशन में अगर 31 दिसंबर तक कर लें तो ज्यादातर मामलों में फ्री है।
लिंकिंग कैसे करें (स्टेप-बाय-स्टेप)?
- इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं: incometaxindiaefiling.gov.in
- “Quick Links” में Link Aadhaar पर क्लिक करें।
- अपना PAN और आधार नंबर डालें।
- अगर नाम, जन्मतिथि आदि मैच करते हैं, तो OTP आएगा (आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल पर)।
- OTP डालकर सबमिट करें।
- स्टेटस चेक करने के लिए: “Link Aadhaar Status” ऑप्शन चुनें।
- अगर पहले से इनऑपरेटिव है, तो पहले ₹1,000 फीस पेमेंट करें (पोर्टल पर ही ऑप्शन है)।
- नाम/डिटेल्स में मिसमैच हो तो पहले आधार या PAN अपडेट करवाएं।
स्टेटस कैसे चेक करें?
- ई-फाइलिंग पोर्टल पर “Link Aadhaar Status” में PAN और आधार डालकर देखें।
- या SMS करें: UIDPAN <12 डिजिट आधार> <10 डिजिट PAN> को 567678 या 56161 पर।
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